Board of Revenue Uttar pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए विभिन्न सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया है। इन्हीं में से एक है “Board of Revenue Uttar Pradesh” यानी राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश का पोर्टल [bor.up.nic.in, (http://bor.up.nic.in)। इस पोर्टल की मदद से आप अब आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र समेत कई ज़रूरी दस्तावेज़ों के लिए घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही भूमि से संबंधित दस्तावेज़ जैसे खतौनी, खसरा और भू-नक्शा भी देख सकते हैं।इस लेख में हम आपको इस पोर्टल से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी देंगे, ताकि आप बिना किसी परेशानी के सभी सेवाओं का लाभ उठा सकें.
राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश पोर्टल क्या है?
Board of Revenue Uttar pradesh: bor.up.nic.in वेबसाइट उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेशवासियों को राजस्व से संबंधित सेवाएं डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना है। पहले जहां लोगों को प्रमाण पत्र या भू-अभिलेख के लिए तहसील या कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, अब वे काम चंद मिनटों में ऑनलाइन पूरे किए जा सकते हैं।
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इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य
- आम जनता को घर बैठे प्रमाण पत्रों की सेवाएं देना।
- जमीन से जुड़ी जानकारी जैसे खसरा, खतौनी, भू-नक्शा दिखाना।
- सरकारी योजनाओं और भूमि सुधार से जुड़ी जानकारी देना।
- आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज़ बनाना।
- किसी भी सरकारी प्रक्रिया में लगने वाले समय और भ्रष्टाचार को कम करना।
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूपी पोर्टल पर मिलने वाली सेवाएं
- खसरा और खतौनी देखना या डाउनलोड करना
- भूमि मानचित्र (भू-नक्शा)
- उत्तराधिकार या वरासत के लिए आवेदन करना
- भूमि स्वामित्व में बदलाव (नामांतरण)
- गैर कृषक भूमि प्रमाण पत्र
- आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
- प्रमाण पत्र सत्यापन
- राजस्व विभाग की योजनाओं की जानकारी
प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले [bor.up.nic.in], (http://bor.up.nic.in) वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर उपलब्ध सेवाओं में से आवश्यक प्रमाण पत्र चुनें – जैसे आय, जाति, निवास आदि।
- संबंधित फॉर्म खुलेगा, उसे ध्यानपूर्वक भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पहचान पत्र, फोटो, और निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें।
- सबमिट बटन पर क्लिक करें और एप्लिकेशन नंबर नोट कर लें।
प्रमाण पत्र सत्यापन कैसे करें?
- सबसे पहले राजस्व परिषद की वेबसाइट [bor.up.nic.in](http://bor.up.nic.in) पर जाएं।
- “Services” में जाएं और “प्रमाण पत्र सत्यापन” विकल्प पर क्लिक करें।
- अब एक नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको **प्रमाण पत्र संख्या और आवेदन संख्या भरनी होगी।
- जानकारी भरने के बाद “Next” पर क्लिक करें।
- आपका प्रमाण पत्र सामने दिख जाएगा। चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।
अन्य लाभकारी पोर्टल्स जिनसे यह जुड़ा है
उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिक सेवाओं को और आसान बनाने के लिए कई और पोर्टल्स की शुरुआत की है, जैसे:
- eDistrict Portal
- SSPY (समाज कल्याण योजनाएं)
- UPBOCW (निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड)
- RevenueSoft और ई-ऑफिस
- इन सभी पोर्टलों का लिंक और उपयोग की जानकारी भी bor.up.nic.in पर उपलब्ध होती है।
किसे फायदा मिलेगा इस पोर्टल से?
- किसान: भूमि अभिलेख व भू-मानचित्र की जानकारी के लिए
- छात्र: आय प्रमाण पत्र व छात्रवृत्ति आवेदन के लिए
- व्यवसायी: लाइसेंस और भूमि प्रमाण पत्र के लिए
- सामान्य नागरिक: निवास व जाति प्रमाण पत्र के लिए
- वरिष्ठ नागरिक: किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ लेने हेतु जरूरी प्रमाणपत्र के लिए
निष्कर्ष
BOR UP पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा और प्रभावी कदम है, जो नागरिकों को सरकारी दफ्तरों की लंबी कतारों और भ्रष्टाचार से बचाता है। अब प्रमाण पत्र बनवाना, सत्यापित करना या भूमि की जानकारी लेना कुछ ही क्लिक में संभव है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो इस पोर्टल का जरूर लाभ उठाएं और डिजिटल इंडिया की ओर एक कदम बढ़ाएं।