Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana: यदि आप हरियाणा में रहते हैं और आपकी बेटी की शादी हो चुकी है या होने वाली है, तो आप मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के माध्यम से 31,000 रुपये से 71,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना का उद्देश्य कमजोर वित्तीय स्थिति वाले परिवारों की मदद करना है, जिससे वे सहायता के लिए आवेदन कर सकें।180,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले या विकलांग व्यक्ति आवेदन करने के पात्र हैं।मुख्यमंत्री विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया इस लेख को अंत तक पढ़ें और जानें कि इस योजना का लाभ कैसे उठाया जाए।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा
Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana: हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा विवाह शगुन योजना के माध्यम से उन गरीब परिवारों की बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है।यह योजना गरीबी रेखा से नीचे की बेटियों की शादी के लिए 31,000 रुपये, विकलांग बेटियों के लिए 51,000 रुपये और विधवा बेटियों के लिए 71,000 रुपये की पेशकश करती है।180,000 रुपये या उससे कम वार्षिक आय वाली एससी/एसटी वर्ग की बेटियों के लिए 71,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana Benefit
- खिलाड़ी महिला (कोई भी जाति/कोई भी आय) 31000 रूपये एक साथ शादी से पहले दिए जायेंगे।
- सभी वर्ग के परिवार (एससी/बीसी सहित) जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000 रुपये प्रति वर्ष रुपये से कम है उन्हें 31000 रूपये दिए जांएगे।
- विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित/अनाथ एवं निराश्रित बच्चे। (गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले या जिनकी पारिवारिक आय एक लाख प्रति वर्ष से कम है) तो 51000 रूपये की राशि दी जायेगी। शादी से पहले 46000रूपये और छह महीने बाद 5000रूपये दिए जायेंगे।
- यदि नवविवाहित जोड़ा है और दोनों विकलांग हैं या नवविवाहित जोड़े में से एक पति या पत्नी विकलांग है तो 51000 रूपये की राशि दी जायेगी।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एससी/डीटी/टपरीवास समुदाय 71000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा दस्तावेज
- फैमिली आईडी कार्ड होना अनिवार्य है
- आवेदक का आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास स्थान प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट नंबर
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक के माता-पिता की पूरी जानकारी
- आवेदक की माता का अकाउंट नंबर
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की विशेषता
- इस योजना के तहत आवेदक को 31000 रुपए से ₹71000 की राशि दी जाती है।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को यह राशि दो चरणों में दी जाएगी,
- पहले चरण में आवेदक को₹25000 या ₹46000 तक राशि दी जाएगी और दूसरी रकम शादी के 6 महीने बाद दी जाएगी।
- योजना के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया से ही लिया जाएगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना पात्रता
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- अभी तक की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक SC/ST/DT/BC Sports Women, विधवा या विकलांग श्रेणी का होना चाहिए।
- अभी तक की वार्षिक सालाना आय 180000 रुपए से कम होनी चाहिए।